जबलपुर, 5 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के जबलपुर जिले के सिहोरा में बीते 30 सितंबर 2025 की रात हुई एक भीषण बस दुर्घटना के मामले में पुलिस ने आरोपी बस चालक को sunday को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सिहोरा थाने में दुर्घटना के संबंध में अपराध क्रमांक 613/25, धारा 110 बी.एन.एस. (Indian न्याय संहिता) और 184 एम.वी. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों में से एक आरक्षक सिपाही लाल विश्वकर्मा की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद प्रकरण में गैर इरादतन हत्या की धारा 105 बी.एन.एस. का इज़ाफा किया गया है.
यह दुर्घटना तब हुई जब एक बस चालक ने नवरात्रि झाँकी देखने आई भीड़ पर खतरनाक तरीके से बस चला दी, जिससे एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई और 12 से 14 लोग घायल हो गए. दुर्घटना में बस चालक प्रदीप मिश्रा को भी चोटें आई थीं जिसके कारण उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था. sunday को मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होते ही सिहोरा पुलिस ने आरोपी चालक प्रदीप मिश्रा को विधिवत गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को न्यायालय सिहोरा के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल सिहोरा भेज दिया गया है. घटना में प्रयुक्त बस को भी जब्त कर लिया गया है.
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
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