अशोकनगर, 30 अप्रैल . बाल विवाह एक सामाजिक कुरुति है, इसके बावजूद शहर के नजदीक चर्चित एक सिद्ध आश्रम में कराये जा रहे तीन बाल-विवाह होने से प्रशासन ने रोक दिए. दरअसल, बुधवार को अक्षय तृतीया पर बड़ी संख्या में यहां सामूहिक सम्मेलनों का आयोजन हुआ. जिनको लेकर कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा निर्देश दिए गए कि कहीं बाल-विवाह न हों, उनके द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में टीमें गठित की गईं. जिसको लेकर वर-बधु के विवाह दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया.
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी चन्द्रसेना भिड़े ने को बताया कि शहर की नजदीक सिद्ध आश्रम आमखेड़ा तूमेन में होने जा रहे 12 विवाहों के वर-बधुओं के विवाह दस्तावेज जांच किए गए तो उनमें तीन बाल-विवाह होना पाया गया. जिनके बाल विवाह होने से पहले ही रोक दिया गया.
यहां यह भी उल्लेखनीय हो कि जिस सिद्ध आश्रम आमखेड़ा तूमेन में जो बाल विवाह कराये जाने की तैयारी थी, वह आश्रम एक चर्चित स्थान भी है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री की तर्ज पर आश्रम संचालित होता है, और दूर-दूर से लोग आते हैं.उक्त सिद्ध आश्रम आमखेड़ा तूमैन में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती चंद्रसेना भिड़े एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी हेमंत कुशवाह, बाल कल्याण समिति सदस्यगणों द्वारा निरीक्षण किया गया.
पूर्व में इस सामूहिक विवाह में 12 जोड़ों का विभक्ति किया गया था, जिसमें तीन जोड़े नाबालिग होने के कारण उन्हें सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह नहीं करने दिया गया. एवं बताया गया कि विवाह की वर की वैधानिक आयु 21 वर्ष और बधु के लिए 19 वर्ष है. इसके आयु के पहले बच्चों की शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से विवाह योग्य परिपक्व नहीं होते.
इसी प्रकार टीम द्वारा गायत्री मंदिर पहुंच वहां संपन्न हो रहे विवाह में वर-बधु दस्तावेज का परीक्षण किया जो सही पाए गए.वहीं जुग्या गांव में भी टीम के पहुंचने पर एक बाल-विवाह होने से रुकवाया गया. इनके अलावा मुंगावली और चंदेरी ब्लॉक में भी टीमें भ्रमण पर रहीं.
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/ देवेन्द्र ताम्रकार
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