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भोपालः ईडी की कोर्ट ने सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की जमानत याचिका की खारिज

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भोपाल, 24 अप्रैल . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने गुरुवार को मप्र परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी शरद जायसवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले में सौरभ की कंपनी अविरल फिशरिस भी केस में पार्टी है. कोर्ट ने कंपनी की भी जमानत खारिज कर दी है.

दरअसल, सौरभ की ओर से एडवोकेट दीपेश जोशी और सौरभ के सहयोगी शरद जायसवाल की ओर से अधिवक्ता रजनीश बरैया ने सोमवार को जमानत याचिका दायर की थी. विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत में इस जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील विक्रम सिंह ने सौरभ और शरद के कृत्य को गंभीर बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया था. वहीं, सौरभ के वकील दीपेश जोशी ने ईडी की कार्रवाई को काल्पनिक बताते हुए सभी आरोपों को गलत बताया और जमानत दिए जाने की मांग की थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने गुरुवार को अपना आदेश पारित करते हुए दोनों की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दीं.

तोमर

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