मीरजापुर, 1 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Uttar Pradesh के मीरजापुर स्थित हलिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट चंद्रगुप्त यादव की अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त मुनेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र लक्षमन उर्फ कल्लू निवासी मटिहरा थाना हलिया को 21 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
यह मामला 18 अप्रैल 2023 का है, जब हलिया क्षेत्र की एक महिला ने अपनी 14 वर्षीय मंदबुद्धि पुत्री से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए नामजद अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
वरिष्ठ Superintendent of Police सोमेन बर्मा के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत इस मामले को प्राथमिकता देते हुए थाना हलिया पुलिस और मॉनिटरिंग/पैरवी सेल ने सशक्त पैरवी की.
इस दौरान अभियोजन अधिकारी एसपीपी सुनीता गुप्ता, विवेचक निरीक्षक रवि प्रकाश, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी महिला सुनीता तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी आलोक सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके प्रयासों से अदालत में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया.
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(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा
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