भोपाल, 24 सितम्बर (Udaipur Kiran News) . पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने कहा कि Madhya Pradesh गो-वंश के वध पर कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य है. प्रदेश में गो-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (संशोधित 2010) लागू है, जिसमें गो-वंश के वध पर 7 साल का कारावास तथा गो-मांस रखने/परिवहन करने पर 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है.
मंत्री पटेल ने बुधवार को एक बयान में कहा कि Chief Minister डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में इस प्रतिबंध को प्रदेश में सख़्ती से लागू किया जा रहा है. पूरे प्रदेश में वर्ष 2024-25 को गो-वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया. गो-वंश का संरक्षण एवं संवर्धन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.
मंत्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में गो-वंश वध प्रतिबंध के साथ ही गो-वंश के अवैध परिवहन पर भी लगाम कसी गई है. अधिनियम को और अधिक कठोर करते हुए मध्यप्रदेश गो-वंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024 में गो-वंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन को राजसात करने का प्रावधान भी किया गया है.
(Udaipur Kiran) तोमर
You may also like
चिराग और कुशवाहा की मुलाकात पर राजनीति गरमाई, सीट बंटवारे और रणनीति पर हुई चर्चा
इधर दूल्हे को कराया इंतजार तो` उधर प्रेमी संग खेत में दुल्हन ने फेरों से पहले कर डाला कांड
1876 करोड़ ककी लागत में बना ईसरदा बांध बुझाएगा 1256 गांवों की प्यास, पीएम मोदी आज करेंगे लोकार्पण
दिवाली से पहले आज PM Modi राजस्थान के लोगों को देंगे ये बड़ी सौगातें, बांसवाड़ा में करेंगे ऐसा
लद्दाख में भड़की हिंसा: अब तक 4 की मौत, कई घायल – जानिए ताज़ा हालात