देहरादून, 26 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . देहरादून में अब सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़े कार्यों जैसे बिजली, पेयजल, सीवरेज और गैस पाइपलाइन की भूमिगत लाइन डालने के लिए रात में सड़क खोदने की अनुमति दी जाएगी. प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अनुमति से अधिक खुदाई या मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में तय किया गया कि सभी एजेंसियां निर्माण कार्य 10 नवंबर के बाद रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही कर सकेंगी. कार्य समाप्ति के बाद सड़क को समतल और चलने योग्य बनाना अनिवार्य होगा. डीएम ने कहा कि प्रशासन की क्विक रिस्पॉन्स टीम सभी स्थलों पर निगरानी रखेगी. अनुमति से अधिक रोड कटिंग, बैरिकेडिंग की कमी या सड़क अधूरी छोड़ने पर मुकदमा दर्ज और उपकरण जब्त किए जाएंगे.
डीएम ने यूपीसीएल, गेल, एडीबी, यूयूएसडीए जैसी एजेंसियों को खुद निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी निर्माण में स्मार्ट सिटी के उपकरणों को नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी विभाग की होगी. डीएम ने दो टूक कहा शहर को अस्त-व्यस्त नहीं रहने देंगे, समयबद्धता और सुरक्षा सबसे जरूरी है.
(Udaipur Kiran) / विनोद पोखरियाल
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