इंटरनेट डेेस्क। टोंक जिले के समरावता में उपचुनावों के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ने वोटिंग के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। इस मामले में नरेश मीणा को अब जाकर जमानत मिल गई है। हालांकि 7 महीने से ज्यादा समय से बंद नरेश मीणा अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि समरावता हिंसा मामले में नगरफोर्ट थाने में भी एफआईआर दर्ज है।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो जस्टिस प्रवीर भटनागर ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में उन्हें इस फैसले का इंतजार करना होगा। आज जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने जमानत याचिका मंजूर कर दी है। नरेश मीणा की तरफ से अधिवक्ता महेश शर्मा, एडवोकेट फतेह राम मीणा और लाखन मीणा ने पैरवी की।
खबरों की माने तो मामला पिछले साल 13 नवंबर का है, देवली-उनियारा वधिानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद समरावता गांव में हिंसा भी भड़क गई थी। मतदान के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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