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दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पत्नी के नाम पर संपत्ति का अधिकार

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महिलाओं के अधिकारों पर ऐतिहासिक निर्णय


दिल्ली हाई कोर्ट: महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पति द्वारा पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता है। पति के निधन के बाद, पत्नी को उस संपत्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने का अधिकार है, और उसकी बेटी या दामाद इस पर कोई दावा नहीं कर सकते।


यह निर्णय दिल्ली के शास्त्री नगर में रहने वाली 85 वर्षीय महिला के मामले में दिया गया। महिला की बेटी और दामाद ने उसके घर के एक हिस्से को खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अदालत में महिला के संपत्ति पर अधिकार को चुनौती दी।


लाजवंती देवी ने 1985 में अपनी बेटी और दामाद को दी गई संपत्ति का हिस्सा वापस मांगा, लेकिन उन्होंने इसे खाली करने से मना कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने कहा कि लाजवंती के पति ने 1966 में यह संपत्ति पत्नी के नाम पर खरीदी थी, ताकि उनकी पत्नी को सुरक्षित जीवन मिल सके।


बेटी और दामाद को घर खाली करने का आदेश:


अदालत ने कहा कि बेटी और दामाद को केवल महिला की अनुमति से ही घर में रहने का अधिकार है, और उन्हें महिला के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। दंपति को छह महीने के भीतर घर खाली करने और महिला को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू विधवा लाजवंती देवी को उनके पति द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर अधिकार है।


दंपति को 2014 में अदालत में शुरू हुए मुकदमे से अब तक प्रतिमाह 10,000 डॉलर देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि फैसला आने तक और संपत्ति पर अधिकार मिलने तक उन्हें यह राशि चुकानी होगी।


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