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Employe Leave Rules : सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नियमों पर बड़ा अपडेट, जानिए नई गाइडलाइंस

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Employe Leave Rules : सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नियमों पर बड़ा अपडेट, जानिए नई गाइडलाइंस

News India Live, Digital Desk: सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों से जुड़े प्रश्नों और आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार ने विस्तृत FAQ (प्रश्नोत्तर) जारी किया है। इन प्रश्नोत्तरों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के नियमों, विदेशी सेवाओं के दौरान ली जाने वाली छुट्टियों और अन्य विशेष स्थितियों में मिलने वाली छुट्टियों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान की गई है।

लगातार छुट्टी की सीमा और परिणाम: सरकार के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी लगातार पांच वर्षों से अधिक समय तक छुट्टी पर नहीं रह सकता। यदि कोई कर्मचारी (विदेशी सेवा को छोड़कर) लगातार पांच वर्ष से अधिक छुट्टी लेता है, तो उसकी सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इसे कर्मचारी के इस्तीफे के तौर पर देखा जाएगा।

लीव इनकैशमेंट से जुड़े नियम: सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट (अवकाश भत्ता) एडवांस में लेने की सलाह दी जाती है, खासकर लीव ट्रेवल कंसेशन (LTC) के संदर्भ में। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में अवकाश की समाप्ति के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है।

चाइल्ड केयर लीव के नियम: बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (बाल देखभाल अवकाश) की सुविधा उपलब्ध है। यदि महिला कर्मचारी का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या विदेश में उसकी देखभाल के लिए कर्मचारी का जाना आवश्यक है, तो निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा कर यह छुट्टी ली जा सकती है।

शैक्षणिक अवकाश (स्टडी लीव) के नियम: सरकारी कर्मचारियों के लिए स्टडी लीव की सुविधा भी उपलब्ध है। सामान्य कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल दो वर्षों की अध्ययन छुट्टी मिल सकती है। इसे कर्मचारी लगातार या बीच-बीच में अलग-अलग भी ले सकते हैं। सेंट्रल हेल्थ सर्विस के कर्मचारियों और पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता प्राप्त करने वालों के लिए यह अवधि 36 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

सरकार ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे इन नियमों और निर्देशों को पूरी तरह पढ़कर समझें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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