प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उनपर जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार पांडेय ने रविवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रामलाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को हत्या के तीन आरोपियों- मनीष कुमार वर्मा, नन्हे लाल वर्मा एवं सुनील वर्मा- को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनपर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि एक किशोर आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड को विचारार्थ भेज दिया गया है।   
   
पांडेय ने बताया कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ओरी का पुरवा के रहने वाले लक्ष्मीकांत नामक व्यक्ति ने दर्ज कराये गए मुकदमे में पुलिस को बताया था कि 17 दिसंबर 2015 की रात साढ़े आठ बजे वह गांव के छोटेलाल वर्मा और करीम के साथ अपने ट्यूबवेल परिसर में गया था। शिकायत के अनुसार, वहां पहुंचते ही बाजरे के खेत से अचानक किसी ने गोली चलायी जो करीम को लग गई। टॉर्च जलाकर देखने पर गांव के ही मनीष वर्मा, नन्हे लाल वर्मा, सुनील वर्मा और एक बाल अपचारी नजर आए। वे चारों जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। उन्होंने बताया कि गोली लगने से घायल करीम की प्रतापगढ़ स्थित अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गयी।
     
पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक किशोर सहित चार आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदम दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।पांडेय ने बताया कि न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने के बाद तीन आरोपियों मनीष कुमार वर्मा, नन्हे लाल वर्मा एवं सुनील वर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
  
पांडेय ने बताया कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ओरी का पुरवा के रहने वाले लक्ष्मीकांत नामक व्यक्ति ने दर्ज कराये गए मुकदमे में पुलिस को बताया था कि 17 दिसंबर 2015 की रात साढ़े आठ बजे वह गांव के छोटेलाल वर्मा और करीम के साथ अपने ट्यूबवेल परिसर में गया था। शिकायत के अनुसार, वहां पहुंचते ही बाजरे के खेत से अचानक किसी ने गोली चलायी जो करीम को लग गई। टॉर्च जलाकर देखने पर गांव के ही मनीष वर्मा, नन्हे लाल वर्मा, सुनील वर्मा और एक बाल अपचारी नजर आए। वे चारों जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। उन्होंने बताया कि गोली लगने से घायल करीम की प्रतापगढ़ स्थित अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गयी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक किशोर सहित चार आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदम दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।पांडेय ने बताया कि न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने के बाद तीन आरोपियों मनीष कुमार वर्मा, नन्हे लाल वर्मा एवं सुनील वर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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