नई दिल्ली: सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि का इस्तेमाल करने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने इन चीजों पर जीएसटी को बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। अभी तक तंबाकू प्रोडक्ट पर 28 फीसदी जीएसटी लगा करता था। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद सिन गुड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वहीं लग्जरी कार, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड पर भी 40 फीसदी जीएसटी लगेगा।
कितना पड़ेगा असर?नई जीएसटी दर के बाद तंबाकू प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाएंगे। अगर अभी सिगरेट का कोई पैकेट 256 रुपये में मिलता है तो नई दर के बाद वह 280 रुपये में मिलेगा। इस तरह सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले को 24 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।

कितना पड़ेगा असर?नई जीएसटी दर के बाद तंबाकू प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाएंगे। अगर अभी सिगरेट का कोई पैकेट 256 रुपये में मिलता है तो नई दर के बाद वह 280 रुपये में मिलेगा। इस तरह सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले को 24 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।
You may also like
पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लिए भारतीय युवा कांग्रेस की राहत सामग्री रवाना: उदय भानु चिब
टी20 सीरीज : दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया
जीएसटी स्लैब में सुधार अर्थव्यवस्था के लिए सटीक कदम : विनय सहस्रबुद्धे
बीमारियों का काल` कही जाती हैं ये सब्जियां इनका सेवन करने से होता है शरीर में कमाल का बदलाव
अनंत चतुर्दशी पर सोने की कीमत ने उड़ाए होश! 24K ने पार किया 1 लाख का आंकड़ा