मुंबई: मुंबई की एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 53 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 15 साल की बेटी के साथ 2018 से 2020 के बीच बार-बार यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि बेटी ने भावनात्मक दबाव और पारिवारिक प्रभाव के चलते अपना बयान बदला था। क्योंकि उसने डर और मानसिक परेशानी की बात स्वीकार की थी। कोर्ट ने दोषी पिता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता को मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा।
यह एक दुलर्भ मामला
रेबेका समरवेल की रिपोर्ट के अनुसार, एक दुर्लभ मामले में 29 और 27 वर्ष की आयु के दो अन्य पुरुषों को आपराधिक धमकी के आरोप में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई, क्योंकि यह पाया गया कि उन्होंने 2019 में नाबालिग के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे। जज के सामने अपनी गवाही में लड़की ने दावा किया था कि उसने गुस्से में अपने पिता को झूठा फंसाया था।
डीएनए जांच से खुलासा
हालांकि, अदालत ने डीएनए साक्ष्य पर भरोसा किया जिससे पता चला कि आरोपी उसकी बच्ची का जैविक पिता था। जज सबीना ए मलिक ने कहा कि वैज्ञानिक निष्कर्ष लड़की के पहले के बयानों की पुष्टि करते हैं और बाद में दिए गए बयानों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।
नासिक में युवक को पिता की हत्या का दोषी ठहराकर मिली उम्रकैद
उधर, नासिक के रैवर तालुका के एक 30 वर्षीय व्यक्ति को अपने पिता की हत्या के आरोप में कड़ी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। भुसावल में जिला और सत्र न्यायाधीश एस बी हेडाओ ने बीते शनिवार को यह फैसला सुनाया। दोषी दिनेश बरेला ने नवंबर 2021 में एक कहासुनी के बाद अपने पिता की हत्या कर दी थी। जलगांव पुलिस के अनुसार, दिनेश ने 29 नवंबर, 2021 को हत्या के लिए एक लकड़ी के लट्ठे का इस्तेमाल किया था। न्यायाधीश ने दिनेश पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी पड़ेगी।
यह एक दुलर्भ मामला
रेबेका समरवेल की रिपोर्ट के अनुसार, एक दुर्लभ मामले में 29 और 27 वर्ष की आयु के दो अन्य पुरुषों को आपराधिक धमकी के आरोप में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई, क्योंकि यह पाया गया कि उन्होंने 2019 में नाबालिग के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे। जज के सामने अपनी गवाही में लड़की ने दावा किया था कि उसने गुस्से में अपने पिता को झूठा फंसाया था।
डीएनए जांच से खुलासा
हालांकि, अदालत ने डीएनए साक्ष्य पर भरोसा किया जिससे पता चला कि आरोपी उसकी बच्ची का जैविक पिता था। जज सबीना ए मलिक ने कहा कि वैज्ञानिक निष्कर्ष लड़की के पहले के बयानों की पुष्टि करते हैं और बाद में दिए गए बयानों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।
नासिक में युवक को पिता की हत्या का दोषी ठहराकर मिली उम्रकैद
उधर, नासिक के रैवर तालुका के एक 30 वर्षीय व्यक्ति को अपने पिता की हत्या के आरोप में कड़ी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। भुसावल में जिला और सत्र न्यायाधीश एस बी हेडाओ ने बीते शनिवार को यह फैसला सुनाया। दोषी दिनेश बरेला ने नवंबर 2021 में एक कहासुनी के बाद अपने पिता की हत्या कर दी थी। जलगांव पुलिस के अनुसार, दिनेश ने 29 नवंबर, 2021 को हत्या के लिए एक लकड़ी के लट्ठे का इस्तेमाल किया था। न्यायाधीश ने दिनेश पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी पड़ेगी।
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