दोस्तो भारतीय रेलवे विभाग दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे विभाग हैं, जिससे करोड़ो लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं, जो किफायती और सुविधाजनक हैं, रेलवे ने अपने कड़े नियम बनाए हैं, आज के सोशल मीडिया युग में कई युवा सिर्फ़ व्यूज़ और लोकप्रियता पाने के लिए बेहद खतरनाक कदम उठा लेते हैं। ऐसा ही एक चलन है रेलवे स्टेशनों, रेल की पटरियों पर या चलती ट्रेनों के अंदर खतरनाक स्टंट करना। इनसे गंभीर दुर्घटनाएँ और यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इनको रोकने के लिए रेलवे ने कई नियम बनाए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स

कानूनी कार्रवाई - ट्रेन के अंदर या स्टेशन पर स्टंट करते पकड़े जाने पर रेलवे पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है।
रेलवे अधिनियम के तहत सजा - उल्लंघन करने वालों पर ₹1000 का जुर्माना और 3 महीने की कैद हो सकती है।
लागू धाराएँ - रेलवे अधिनियम की धारा 147, 145, 154 और 156 के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं।

पिछली घटनाएँ -
2010 में, लगभग 1903 युवा स्टंट करते हुए पकड़े गए थे।
2011 में सिर्फ़ 2 दिनों में, रेलवे पुलिस ने 55 लोगों को स्टंट करते हुए पकड़ा।
सबसे ज़्यादा शामिल आयु वर्ग - ज़्यादातर स्टंट करने वाले 15 से 25 साल के बीच के होते हैं, जो अक्सर स्कूल या कॉलेज जाने वाले छात्र होते हैं।
नाबालिगों के लिए कड़ी कार्रवाई - अगर 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल पाया जाता है, तो उसके माता-पिता/अभिभावकों को सूचित किया जाता है और कड़ी चेतावनी दी जाती है या कानूनी कार्रवाई की जाती है।
दूसरों के लिए जोखिम - ऐसे स्टंट न केवल कलाकार की जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरे बच्चों या किशोरों को भी उनकी नकल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे और भी ख़तरा पैदा होता है।
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