New Delhi, 3 अक्टूबर . केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने Friday को कहा कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले और कैश-ऑन-डिलीवरी (सीओडी) के लिए अतिरिक्त शुल्क जैसे अनुचित शुल्क वसूलने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस “डार्क पैटर्न” के समान हैं जो खरीदारों का शोषण करती हैं और निष्पक्ष व्यापार सिद्धांतों के खिलाफ हैं.
Union Minister की ओर से यह बयान social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक यूजर्स की पोस्ट के जवाब में दिया गया है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेयर फ्लिपकार्ट की ओर से ऑफर हेंडलिंग फीस, पेमेंट हेंडलिंग फीस और प्रोटेक्ट प्रॉमिस जैसी कई फीस बसूलने का जिक्र किया गया था.
जोशी ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग को सीओडी शुल्क के खिलाफ शिकायतें पहले ही मिल चुकी हैं और उन्होंने विस्तृत जांच शुरू कर दी है.
उन्होंने आगे कहा, “प्लेटफॉर्म की बारीकी से जांच की जा रही है और उपभोक्ता अधिकारों के किसी भी उल्लंघन पर India के बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और निष्पक्ष व्यवहार बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”
विभाग न केवल अनुचित शुल्कों की निगरानी कर रहा है, बल्कि इस बात पर भी नजर रख रहा है कि ये कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (GST) का लाभ उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाती हैं.
इससे पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने Thursday को कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक GST से संबंधित 3,981 प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया है.
Union Minister ने कहा, “सीसीपीए शिकायतों पर कड़ी नजर रख रहा है और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है, साथ ही, उपभोक्ताओं को गलत सूचनाओं से बचा रहा है. यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि GST सुधारों का लाभ वास्तव में हर भारतीय तक पहुंचे.”
उन्होंने कहा कि जहां भी कर लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं, वहां GST अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं.
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एबीएस/
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