New Delhi, 24 अगस्त . भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से Supreme court में प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने Supreme court के हालिया आदेश को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है.
उन्होंने कहा कि Supreme court ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को पूर्ण समर्थन दिया है, जिससे चुनाव आयोग को और मजबूती मिली है. यह आदेश लोकतंत्र को सशक्त बनाने और समावेशी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने कहा, “Supreme court का कोई भी आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है. लोकतंत्र में सभी संस्थाओं की अपनी-अपनी भूमिका होती है, और Supreme court व चुनाव आयोग दोनों इसका अभिन्न हिस्सा हैं. हम इस व्यवस्था का सम्मान करते हैं, क्योंकि यह कानून के शासन और समावेशी लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है. Supreme court का यह आदेश न सिर्फ चुनाव आयोग को सशक्त करता है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाता है.”
एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में Supreme court के आदेश पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, “दोनों पक्षों को सुनने के बाद Supreme court ने एक आदेश जारी किया है और हम मानते हैं कि एक बार Supreme court आदेश जारी कर दे तो चुनाव आयोग को उसका पालन करना ही होगा. इसलिए, Supreme court के आदेश को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया जारी रखेगा.”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के समय और प्रबंधन पर सवाल उठाए जाने के जवाब में सिद्धांत कुमार ने कहा, “यह प्रक्रिया 24 जून को शुरू हुई थी और 24 अगस्त तक 98 प्रतिशत से अधिक पात्र लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो चुका था. उनका डेटा भी अपलोड किया जा चुका था. यह दर्शाता है कि आवंटित समय पर्याप्त था.”
उन्होंने यह भी बताया कि प्रक्रिया शुरू होने के समय बाढ़ जैसी कोई समस्या नहीं थी, जो बाद में कुछ क्षेत्रों में सामने आई.
विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए सिद्धांत कुमार ने कहा, “चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. तथ्य स्वयं बोलते हैं. 60 दिनों की अवधि में 98 प्रतिशत से अधिक आबादी के दस्तावेजों का सत्यापन और कवरेज पूरा हुआ, जो इस प्रक्रिया की सफलता को दर्शाता है.”
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एकेएस/डीकेपी
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