नई दिल्ली, 23 अप्रैल . भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के सेकेंडरी मार्केट पैनल की अगली बैठक 7 मई को हो सकती है और इस बैठक में फ्यूचर और ऑप्शन (एफएंडओ) ट्रेडिंग को कम करने के लिए लागू किए गए नियमों पर चर्चा की जा सकती है. यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई.
एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बैठक का एजेंडा फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कमेटी के सदस्य एफएंडओ ट्रेडिंग को कम करने लागू किए गए नियमों पर चर्चा कर सकते हैं.
रिपोर्ट में बताया गया कि नए एफएंडओ नियमों का असर दिख रहा है और अब नए अंकुश लगाने की संभावना काफी कम है.
सत्रों ने रिपोर्ट में बताया कि बैठक में नए नियमों के प्रभाव और क्या इससे वांछित उद्देश्य हासिल हुआ है या नहीं, इस पर चर्चा की जा सकती है.
बाजार नियामक ने 25 फरवरी को इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए ‘फ्यूचर इक्विवेलेंट’ पद्धति अपनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे शेयरों में हेरफेर और फिर उन्हें बैन में जाने से रोका जा सके.
ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए ‘फ्यूचर इक्विवेलेंट’ पद्धति का सुझाव नोशन वैल्यू आधारित पद्धति की जगह दिया गया था.
बाजार नियामक ने मार्केट-वाइड पॉजिशन लिमिट्स या एमडब्ल्यूपीएल के संबंध में भी बदलाव का सुझाव दिया, जो यह तय करता है कि किसी शेयर में कितना कारोबार हो सकता है.
इससे पहले, पिछले साल अक्टूबर में सेबी ने एफएंडओ ट्रेडिंग वॉल्यूम को कम करने के लिए कई और प्रावधान भी पेश किए गए थे. इन प्रावधानों में साप्ताहिक ऑप्शन एक्सपायरी को हर एक्सचेंज में एक तक सीमित करना, ऑप्शन खरीदारों से प्रीमियम का एडवांस कलेक्शन, इंट्राडे मार्केट मॉनिटरिंग और कॉन्ट्रैक्ट साइज में बदलाव और एक्सपायरी के दिन सेफ ट्रेडिंग शामिल थीं.
रिपोर्ट में बताया गया कि इस बैठक में एफएंडओ सेगमेंट में रिटेल निवेशकों के प्रवेश से संबंधित किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी.
31 मार्च को सेबी की बोर्ड मीटिंग के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तुहिन कांत पांडे ने कहा था कि नियामक रिटेल निवेशकों के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक कठोर दृष्टिकोण होगा.
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एबीएस/
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