दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, यहां एक महिला ने गुस्से में आकर अपने पति के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जान आपकी रूह कांप जाएगी. यहां एक महिला गरम पानी में मिर्च का पाउडर अपने पति पर डाल दिया. लेकिन उसने ऐसा किया क्यों और अदालत ने उसे जो सजा दी वह जान आपका दिल टूट जाएगा. चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है.
नए साल का पहला दिन 01.01.25, दिल्ली के नांगलोई इलाके में रहने वाले एक दंपति ज्योति जिसे लोग किट्टू अपने पति के साथ अपने घर में थी. आरोप है कि ज्योति ने अपने पति पर उबलता हुआ पानी, जिसमें लाल मिर्च पाउडर मिला था, उनके चेहरे, मुंह और सीने पर उड़ेल दिया. इतना ही नहीं ज्योति ने कथित तौर पर अपने पति से कहा, ‘तुझ को तो जान से मारना ही है.’ यह सुनकर पति सन्न रह गया.
फोन लेकर भाग गई…
इसके बाद ज्योति ने और भी खतरनाक कदम उठाया. उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और अपने पति का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गई ताकि वह किसी से मदद न मांग सके. पति, जो दर्द से कराह रहा था फिर उसने खिड़की तोड़ दी और बालकनी पर पहुंचकर जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाया. उसकी आवाज सुनकर मकान मालिक विकास वहां पहुंचा और तुरंत उसे अस्पताल ले गया. हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि पति को मामूली चोटें आई हैं.
ज्योति की दूसरी शादी
घटना के बाद नांगलोई पुलिस स्टेशन में ज्योति के खिलाफ FIR दर्ज की गई. पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर दी. मामला तीस हजारी कोर्ट में पहुंचा जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) सौरभ कुलश्रेष्ठ ने इसकी सुनवाई की. ज्योति के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ज्योति को झूठा फंसाया गया है. उन्होंने बताया कि ज्योति खुद अपने पति की ओर से घरेलू हिंसा की शिकार रही है. 19 नवंबर 2024 को ज्योति ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी. वकील ने यह भी कहा कि ज्योति की जिंदगी आसान नहीं रही. उसकी पहली शादी टूट चुकी थी और उसकी एक बेटी भी है. दूसरी ओर पति के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ज्योति ने अपनी पहली शादी और बेटी की बात अपने पति से छिपाई थी जो उनके रिश्ते में एक बड़ा धोखा था. पति के वकील ने कोर्ट को बताया कि ज्योति का व्यवहार खतरनाक है और उसे जमानत देने से पीड़ित और गवाहों को खतरा हो सकता है.
मिल गई जमानत
9 जुलाई 2025 को कोर्ट ने ज्योति को 30,000 रुपये के चालान के साथ नियमित जमानत दे दी है. जी हां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ज्योति को जमानत देने का फैसला किया. जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने कहा कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि ज्योति पीड़ित या गवाहों को नुकसान न पहुंचाए, उसे जमानत दी जा सकती है. कोर्ट ने सख्त शर्तें लगाएं ताकि कोई भी गलत हरकत न हो.
You may also like

'मेरे रिटायरमेंट के बाद सुनवाई चाहते हैं?': सीजेआई बीआर गवई ने केंद्र को क्यों लगाई फटकार

गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं, फिर भी वहां से अंजूम खान का बन गया बर्थ सर्टिफिकेट

बिहार में भारी बहुमत से बनने जा रही भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार: ब्रजेश पाठक

ONGC Apprentice Recruitment 2025: 2743 पदों के लिए आवेदन करने की आज है आखिरी तारीख, डायरेक्ट लिंक यहां

तुम बीमार हो, अस्पताल चलो... पति ने 11 लाख में किया पत्नी की किडनी का सौदा, ऑपरेशन से पहले खुली पोल




