बारां में "पीले पंजे" का एक मामला सामने आया है, जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद भाजपा नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग के निर्माण कार्य ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा नेता पर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर शोरूम बनाने का आरोप है। शोरूम काफी बड़ा था और नगर परिषद से लीज़ पर भी था। हालाँकि, उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के बाद, प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की।
एसडीएम को भी पक्षकार बनाया गया
उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। उच्च न्यायालय ने इस मामले में एसडीएम को भी पक्षकार बनाया था। बारां नगर परिषद आयुक्त मोती शंकर नागर ने बताया कि राजस्व विभाग के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने तहसीलदार दशरथ मीणा से संसाधन मांगे, जो उपलब्ध करा दिए गए। जब हमारी टीम संसाधन लेकर पहुँची, तो अतिक्रमणकारी नेता ने खुद ही कहा कि वह अपनी इच्छा से इसे गिरा देगा।
पट्टा कैसे जारी किया गया
हमारी मशीनों का उपयोग करके, उन्होंने 20 मीटर तक के निर्माण को हटा दिया। ज़मीन की क़ानूनी स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी सिर्फ़ राजस्व विभाग के अधिकारी ही दे सकते हैं। यह पट्टा कैसे जारी हुआ, यह जाँच का विषय है। मैं ख़ुद मुख्यमंत्री के 19 सितंबर को होने वाले बारां दौरे की तैयारियों में व्यस्त हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारां दौरे से पहले हुई यह कार्रवाई पूरे बारां में चर्चा का विषय बन गई है।
अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं
साथ ही, बारां ज़िले की अंता विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, जहाँ से भाजपा नेता आनंद गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर भाजपा नेता आनंद गर्ग का दावा है कि उन्होंने इस ज़मीन का पट्टा लिया था। यह उनकी पत्नी मंजू गर्ग के नाम पर था। हालाँकि, हमारे प्रतिद्वंदी राजेंद्र शर्मा ने बाढ़ का हवाला देते हुए इसे अतिक्रमण घोषित कर दिया और एक जनहित याचिका दायर की। अदालत ने इसे हटाने का आदेश दिया। जब तक हम इस मामले को लेकर अदालत पहुँचे, तब तक हड़ताल हो चुकी थी। नतीजतन, हम निर्धारित समय के भीतर अपील नहीं कर पाए। निर्देश काफ़ी सख़्त थे, जिससे प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने उनका सहयोग किया और ख़ुद ही निर्माण हटवा दिया।
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